कोरोनावायरस के कारण लोग घर से निकलने से कतरा रहे हैं। कई लोग कैश के लिए एटीएम और बैंक जाने से भी बच रहे हैं। लोगों को उनके घर के पास ही कैश मिल सके इसके लिए दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें रखी गई हैं। इससे यहां से भी पैसे निकले जा सकेंगे। पीओएस टर्मिनल से पैसा निकालने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 'अक्‍सर पूछे जाने वाले सवालों' की लिस्‍ट फिर जारी की है। ये हैं वो सवाल और उनके जवाब

पीओएस टर्मिनल से पैसे निकालने के लिए किस तरह के कार्डों का इस्‍तेमाल कर सकते हैं?
लोग अपने डेबिट कार्डके जरिए कैश निकाल सकते हैं। बैंकों की ओर से जारी ओपन सिस्‍टम प्रीपेड कार्डसे भी पैसे निकाले जा सकते है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए भी पैसे निकाल सकेंगे। प्रधानमंत्री जनधन खातों के साथ मिलने वाली ओवरड्राफ्ट फेसिलिटी से लिंक इलेक्‍ट्रॉनिक कार्डका भी इसके लिए इस्‍तेमाल किया जा सकता है। हालांकि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इसके लिए नहीं किया जा सकेगा।

कितना पैसा निकल सकेंगे और क्या इसके लिए कोई चार्ज देना होगा?
इसके तहत टियर 3 से 6 तक के शहरों में एक कार्ड से एक दिन में 2,000 रुपए तक की निकासी की जा सकती है। टियर 1 और 2 में कैश निकासी की सीमा प्रति कार्ड 1,000 रुपए है। पीओएस टर्मिनल के जरिए ट्रांजेक्‍शन करने पर रकम का 1 फीसदी तक चार्ज लिया जाएगा। दुकानदार पीओएस टर्मिनल से जनरेट हुई रसीद आपको देगा।

क्या सभी दुकानों पर ये सुविधा मिलेगी?
यह सुविधा केवल उन्‍हीं दुकानदार के पास है जिन्‍हें बैंक ने सोचने-समझने के बाद इसकी इजाजत दी है। ऐसे दुकानदार को इस सुविधा के बारे में साफ तरह से लिखना है. अगर इसके लिए कोई चार्ज है तो वह भी बताना है।

सुविधा के बारे में शिकायत कहां की जा सकती है?
कार्ड जारी करने वाले बैंक के पास आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर तय समय में कार्ड जारी करने वाला बैंक जवाब नहीं देता है या उसके जवाब से आप संतुष्‍ट नहीं हैं तो बैंकिंग बैंकिंग लोकपाल योजनाके तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
यह सुविधा केवल उन्‍हीं दुकानदार के पास है जिन्‍हें बैंक ने इसकी इजाजत दी है।

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